नई दिल्ली

Delhi Excise Policy Case : जेल में ही मनेगी मनीष सिसोदिया की दिवाली, AAP नेता को SC से नहीं मिली राहत, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली – Delhi Excise Policy Case : दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार यानी 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

छह से आठ महीने में पूरी करें मामले की सुनवाई – सुप्रीम कोर्ट

आपको बता दे कि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की कथित भूमिका की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो सिसोदिया फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

CBI ने 26 फरवरी को सिसोदिया को किया था गिरफ्तार

आपको बता दे कि दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

आबकारी नीति से जुड़े घोटाला मामले में कथित भूमिका के लिए आप नेता को सीबीआई ने बीती 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह हिरासत में हैं। वहीं, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को आबकारी नीति घोटालो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से गिरफ्त में लिया था।

REPUBLIC NOW

Republicnow.in एक स्वतंत्र डिजिटल न्यूज़ चैनल है, जो आपको सबसे तेज और सटीक खबरें प्रदान करता है। हमारा लक्ष्य है कि हम दुनिया भर की महत्वपूर्ण और प्रासंगिक खबरें आप तक पहुँचाएँ। राजनीति, मनोरंजन, खेल, बिज़नेस, टेक्नोलॉजी, और अन्य विषयों पर हमारी निष्पक्ष और प्रमाणिक रिपोर्टिंग हमें सबसे अलग बनाती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button