पटना – बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित विधि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है।
बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिला आरक्षण
इस संर्दभ में कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने कहा है कि कैबिनेट ने राज्य न्यायिक सेवा, 1951 के दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जिससे न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित विधि संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में EWS श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विवरण के साथ एक अधिसूचना जल्द ही संबंधित विभाग की तरफ से जारी की जाएगी।
न्यायिक सेवाओं-विधि कॉलेजों में भी 10 फीसदी कोटा
बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली 2023 एवं बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधित नियमावली 2023 को स्वीकृति मिली गई है। लेकिन दोनों में एक परिवर्तन यह है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10 परसेंट है। वो आरक्षण इन पर लागू होगा। इसके साथ ही दूसरे शब्दों तथा अंग्रेजी एवं हिंदी के रूपांतरण में जो अंतर त्रुटियां हैं। उनमें भी संशोधन किया गया है। बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2023 स्वीकृत कर लिया गया है। इसके साथ ही बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियामवली 2023 को भी स्वीकृत मिल गई है।