नई दिल्ली – Rajinikanth: साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लता के खिलाफ जालसाजी का केस बहाल कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब लता के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस चलने वाला है। इतना ही नहीं, सुप्रीम ने सोमवार, 10 अक्टूबर को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें रजनीकांत की पत्नी लता के खिलाफ सभी आपराधिक आरोपों को खारिज किया गया था।
लता पर क्या है लगे आरोप
रजनीकांत की पत्नी लता पर यह आरोप है कि उन्होंने फिल्म ‘कोचादाइयां’ के पोस्ट-प्रोडक्शन में लिए हुए पैसों का दुरुपयोग किया है। इसी मामले को लेकर लता के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, लता ने फिल्म के प्रमोशन के लिए बकाया पैसों का भुगतान नहीं किया।
जानिए क्या है पूरा मामला
फिल्म ‘कोचादाइयां’ को रजनीकांत की बेटी सौंदर्या ने डायरेक्ट किया था और उन्ही की कंपनी मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने उसे प्रचार का जिम्मा भी लिया था। याचिकाकर्ताओं, एड ब्यूरो के अबीरचंद नाहर और मधुबाला नाहर के अनुसार, उन्होंने इस फिल्म के पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए परियोजना में 10 करोड़ का निवेश किया था और वो तमिलनाडु बाजार में संग्रह के 20 प्रतिशत और 12 प्रतिशत कमीशन के हकदार थे, जो उन्हें नहीं मिला।
( केस टाइटल : एम/एस एडी ब्यूरो एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम लता रजनीकांत एसएलपी (सीआरएल) नंबर 009818 – / 2022, लता रजनीकांत बनाम कर्नाटक राज्य एसएलपी (सीआरएल) 8327/2022 )
कर्नाटक में मुकदमा हुआ था दर्ज
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लता रजनीकांत या तो इस केस का कार्यवाही का सामना करें या फिर अपने बचाव में आवेदन दायर करें। बता दें कि लता के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने भी आईपीसी धारा 196, 199, 420 और 463 के तहत केस दर्ज किया था लेकिन फिर साल 2022 में उन्हें राहत देते हुए केस को रद्द कर दिया। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दिया है।