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रेलवे ने ट्रेन दुघर्टना मुआवजा राशि 10 गुना बढ़ाई, 50 हजार की जगह अब मिलेगा 5 लाख

नई दिल्ली – भारतीय रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी करते हुए रेल दुर्घटना में मिलने वाले मुआवजा को अब 10 गुना बढ़ा दिया है। अब अगर ट्रेन हादसे में किसी की मौत हो जाती है, तो उनके परिजनों को 50 हजार रुपए की जगह 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं गंभीर घायल व्यक्ति को 25 हजार रुपए की जगह पर अब 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही मामूली चोट लगने पर 5 हजार की जगह 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

रेलवे बोर्ड ने सहायता राशि की सर्कुलर की जारी

रेलवे बोर्ड ने कहा है कि अगर किसी ट्रेन में आतंकी हमला, डकैती या फिर किसी भी तरह की हिंसक हमला होता है, तो उनके पीड़ितों को भी मुआवजा के रुप में सहायता राशि दी जाएगी। दरअसल रेलवे बोर्ड ने 18 सितंबर 2023 को एक सर्कुलर जारी करते हुए रेलवे मुआवजा राशि बढ़ाने की घोषणा की थी। जिसके बाद यह नियम 18 सितंबर से ही लागू कर दिया गया है।

घायलों के अस्पताल का खर्चा उठाएगी सरकार   

इस सर्कुलर के तहत अगर कोई व्यक्ति रेलवे हादसे में घायल होकर अस्पताल में 30 दिन से ज्यादा दिनों तक भर्ती रहता है, तो उसके अस्पताल के बिल का खर्चा सरकार देगी। रेलवे हादसे में घायल हुए मरीज की स्थिति को देखते हुए कि वह कितना गंभीर रूप से घायल हुआ है। उस आधार पर सरकार प्रतिदिन 3,000, 1,500 एवं 750 रुपए का खर्चा देगी। सरकार द्वारा यह पैसा मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के 10 दिनों के बाद या फिर डिस्चार्ज होने के बाद दिया जाएगा।

इन स्थितियों में भी सरकार देगी मुआवजा

रेलवे द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार अगर कोई एक्सीडेंट रेलवे गेट पर रेलवे की गलती की वजह से होती है, तो वह व्यक्ति भी मुआवजा पाने का हकदार होगा। जबकि रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में सरकार द्वारा सहायता राशि नहीं दी जाएगी।

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