देशकानूनी अधिकार

क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे यौन अपराध और दुष्कर्म जैसे मामलों पर चर्चा,

नई दिल्ली – केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में यौन अपराध और दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण से संबंधित जैसे मामलों पर चर्चा होगी। बता दें कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली शामिल हैं। इस बैठक में सदस्य राज्यों और केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

  • महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और दुष्कर्म के मामलो में त्वरित जांच
  • POCSO अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (FTSCs) की योजना
  • प्रत्येक गांव में 5 किमी के भीतर बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखाओं की सुविधा
  • पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों में कुपोषण का समाधान
  • स्कूली बच्चों की ड्रॉप-आउट दर को कम करनाॉ
  • आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सरकारी अस्पतालों की भागीदारी
  • बैठक में सड़क संपर्क, बिजली, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा

पिछले 9 साल में बैठकों की संख्या हुई तीन गुना

बैठक से पहले परिषद की एक स्थायी समिति होती है जहां परिषद के समक्ष रखे जाने वाले एजेंडा आइटम की जांच की जाती है और उसके हिसाब से प्राथमिकता दी जाती है। अधिकारियों के मुताबिक, मोदी सरकार देश में। नियमित रूप से क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें आयोजित कर रही है।

पिछले 9 सालों की बात करें तो मोदी सरकार द्वारा क्षेत्रीय परिषदों और इसकी स्थायी समितियों की बैठकों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है। क्षेत्रीय परिषदें केंद्र और राज्यों और क्षेत्र में आने वाले एक या कई राज्यों से जुड़े मुद्दों को उठाती हैं। यह केंद्र और राज्यों और क्षेत्र के कई राज्यों के बीच विवादों और परेशानियों को हल करने का एक मंच प्रदान करती हैं।

कब हुई थी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना

देश में पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं जिनकी स्थापना 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15-22 के तहत की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री इन पांच क्षेत्रीय परिषदों में से प्रत्येक के अध्यक्ष हैं और मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष हैं। प्रत्येक राज्य से दो और मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाता है

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