नई दिल्ली

Credit Card : रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में किया बड़ा बदलाव, RBI ने दिया नया निर्देश

नई दिल्ली – RBI New Guidelines For Credit Cards : क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों ने बदलाव किए हैं। बैंकिंग रेगुलेटर ने इस बावत इस नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब क्रेडिट कार्ड कंपनियों को ग्राहकों को कई विकल्प मुहैया कराने होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों/गैर-बैंकों के साथ गठजोड़ करते हैं।

RBI ने दिए निर्देश

बता दे कि रिजर्व बैंक के द्वारा कार्ड जारीकर्ता को ऐसे समझौते करने से रोका है जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क सेवा का लाभ उठाने से रोकते हैं। इस निर्देश के बाद, कार्ड जारीकर्ता पात्र ग्राहकों को कार्ड जारी करने से पहले कार्ड का कई विकल्प देंगेम वहीं, मौजूदा कार्ड धारक को भी अपना Credit Card बदलने का विकल्प मिलेगा। हालांकि, रिजर्व बैंक का ये नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनके द्वारा जारी कॉर्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है या ऐसे क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता जो स्वयं के नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उनके भी इससे बाहर रखा गया है।

आरबीआई ने बताया कि समीक्षा करने पर, यह पाया गया कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता ग्राहकों के बीच कुछ व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। आरबीआई ने कहा कि कार्ड जारीकर्ता ग्राहकों के लिए विकल्प की उपलब्धता के लिए अनुकूल नहीं हैं।

ग्राहकों को मुहैया कराए जाए विकल्प

आरबीआई ने नोटिफिकेशन में कहा कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों को कई विकल्प मुहैया कराने होंगे। कंपनियों को ग्राहकों को मल्टीपल कार्ड नेटवर्क के ऑप्शन को मुहैया कराना होगा। आरबीआई ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कंपनियों के बीच अरेंजमेंट अनुकूल नहीं है। कंपनियां ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर करार करें।

बता दे कि नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगे जिससे ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो। कार्ड जारीकर्ता अपने पात्र ग्राहकों को कार्ड चुनने के समय मल्टीपल कार्ड नेटवर्क का ऑप्शन चुनने का ऑप्शन देंगे। इसके अलावा मौजूदा कार्डधारकों को अगले नवीनीकरण के लिए समय देने की भी बात कही है।

इन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे नियम

आपको बता दें कि ये नियम उन लोगों पर लागू नहीं होंगे, जिनके द्वारा जारी सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है। इसके अलावा कार्ड जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया है। आपको बता दें कि ये नियम नोटिफिकेशन की तारीख से 6 महीने तक प्रभावी रहेंगे।

क्यों आरबीआई ने दिया ये आदेश

आरबीआई ने ये आदेश कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच हुए कुछ समझौती की समीक्षा करने के बाद उठाया है। बैंक ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था ग्राहकों के अनुकूल नहीं है। आपको बता दें कि आरबीआई ने पिछले साल यानी जुलाई 2023 में इस संबंध में ड्रॉफ्ट सर्कुलर (Draft Circular) जारी किया था।

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