Bihar Caste Survey: जाति आधारित गणना पर SC में अधूरी रही सुनवाई, अगली तारीख 21 अगस्त

पटना – सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण के मामले में सुनवाई अधूरी रही। अब अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
याचिकाकर्ता ‘यूथ फॉर इक्वालिटी’ एवं अखिलेश कुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने कोर्ट के समक्ष इस गणना का विरोध करते हुए इसे कानून के विरुद्ध बताया। उन्होंने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया।
7 अगस्त को SC ने रोक से किया था इनकार
विगत 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए जाति आधारित गणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति संजय खन्ना एवं न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की खंडपीठ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
क्या है पूरा मामला
पटना हाईकोर्ट द्वारा जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण के मामले में 1 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
राज्य सरकार ने केविएट दायर कर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि इस संबंध में कोई आदेश पारित करने के पहले राज्य सरकार का भी पक्ष सुना जाए।
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 3 से 7 जुलाई 2023 तक पांच दिनों की लंबी सुनवाई के बाद जाति आधारित गणना को सही ठहराते हुए इसके विरुद्ध दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।




