सावधान ! दिसंबर से एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना, ट्रैफिक पुलिस कर रही तैयारी

सड़क पर एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर अब वाहनों का चालान कटेगा। एंबुलेंस को रास्ता नहीं देना अब वाहन चालकों को महंगा पड़ सकता है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 1 दिसंबर से एंबुलेंस का रास्ता रोकने वाले या सड़क पर एंबुलेंस को साइड नहीं देने पर चालान कट सकता है। पुलिस ने कहा कि ऐसे ड्राइवरों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है, क्योंकि यह देखा गया है कि लंबे समय तक एम्बुलेंस यातायात में फंसी रहती हैं, जिससे गंभीर स्थिति में मरीजों के आपातकालीन उपचार में देरी होती है।
1 दिसंबर से लागू होगा नियम
हालाँकि, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196ई के तहत, एम्बुलेंस का रास्ता रोकने वाले किसी भी वाहन पर पुलिस 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है, लेकिन यह नियम अब तक शहर में शायद ही लागू किया गया है। आपको बता दें कि 2019 में अपराध के लिए चालान की राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, डीसीपी (यातायात) वीरेंद्र विज ने कहा कि जब कोई वाहन पीछे से एम्बुलेंस को आता देखता है, तो उसे सड़क के बिल्कुल बाईं ओर जाना चाहिए। हम पहले यात्रियों को इस बारे में जागरूक करेंगे, इसके बाद 1 दिसंबर से चालान काटना शुरू कर दिया जाएगा।
इमरजेंसी वाहनों का रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए
मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र यादव ने कहा कि एंबुलेंस को रास्ता दिया जाना चाहिए, क्योंकि संकट में मरीज के लिए एक-एक मिनट बहुत कीमती होता है। उन्होंने कहा, हो सकता है कि एक एम्बुलेंस किसी ऐसे मरीज को ले जा रही हो जिसे दिल का दौरा पड़ा हो और उसे तत्काल इलाज की जरूरत हो। यह एक स्वास्थ्य आपातकाल है, कुछ मिनटों की देरी भी मरीज के लिए घातक हो सकती है। फायर टेंडर,एम्बुलेंस, पीसीआर वैन और रेस्क्यू गाड़ियां आपातकालीन वाहन हैं, जो सायरन और फ्लैशलाइट से सुसज्जित हैं। उन्हें ट्रैफिक सिगनल पर रुकने की भी जरूरत नहीं है।




