नई दिल्ली

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट से आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, छह महीने बाद मिली जमानत

नई दिल्ली – Delhi Liquor Policy Case : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दी है। वह दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में 6 महीने से जेल में थे। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच कर रही थी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने ईडी से पूछा था कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में है।

SC ने ईडी से पूछा था सवाल

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या सिंह को और कुछ समय के लिए हिरासत में रखने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आप नेता संजय सिंह की हिरासत की जरूरत है तो लंच ब्रेक के बाद इससे उसे अवगत कराया जाए।

ईडी ने चार अक्तूबर को किया था गिरफ्तार 

आपको बता दें की 19 जुलाई 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया था। संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ (मानहानि) शिकायत की और फिर ईडी ने बिना किसी समन के उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट ने सात फरवरी को आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था। आप सांसद संजय सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आप सांसद संजय सिंह को मामले में चार अक्तूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। 

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