Pan Card Rule : अब आसानी से बनवाएं अपने बच्चे का पैन कार्ड, जान लीजिए क्या है पूरा प्रोसेस?

नई दिल्ली – Pan Card Rule : आज पैन कार्ड (Pan Card) एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। कई सरकारी काम और गैर-सरकारी कामों में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य है। क्या आप जानते हैं कि आप नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति का भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसका मतलब है कि अब टीनेजर का भी पैन कार्ड बनाया जा सकता है।
आपको बता दें कि नाबालिग खुद पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। बच्चे के पैन कार्ड आवेदन केवल माता-पिता द्वारा ही किया जाता है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार भारत में आईटीआर फाइल करने की कोई सीमा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 15,000 रुपये प्रति महीना कमाता है तब भी उसे आईटीआर फाइल करना होता है। रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी होता है। आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल के लिए कोई उम्र तय नहीं की है।
नाबालिग को पैन कार्ड की क्यों जरूरत होती है
- बच्चे के नाम पर निवेश करने पर इसकी आवश्यकता होती है।
- जब माता-पिता बच्चे को अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में नॉमिनी बनाते हैं।
- जब नाबालिग के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है।
- नाबालिग द्वारा हो रही कमाई पर भी पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।
पैन कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन
- आपको NSDL (National Securities Depository Limited) की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपको फॉर्म 49A को भरना है। इसके लिए आपको सभी दिशा-निर्देश को ध्यान से पढ़ना होगा।
- आपको बच्चे का आयु प्रमाण पत्र (age certificate), माता-पिता के सिग्नेचर और उनकी फोटो को अपलोड करना है।
- इसके बाद आपको पैन कार्ड बनवाने के लिए 107 रुपये की फीस देनी होगी।
- फीस का भुगतान करने के बाद आपको रिसीट नंबर मिलेगा।
- रिसीट नंबर के जरिये आप पैन कार्ड के स्टेटस जान सकते हैं।
- पैन कार्ड अप्लाई होने के बाद आपको 15 दिन के भीतर ईमेल पर कन्फर्मेशन आ जाएगा। वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा होने के बाद 15 दिनों के भीतर आपके घर के पते पर आ जाएगा।




