मुंबई : सहारा ग्रुप (Sahara Group) के प्रमुख और मशहूर बिजनेसमैन सुब्रत रॉय सहारा (Subrata Roy Sahara) का मंगलवार देर रात निधन हो गया है। उन्होंने 75 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली। सुब्रत रॉय काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे और उनका इलाज मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। सुब्रत रॉय का पार्थिव शरीर बुधवार (15 नवंबर) को लखनऊ के सहारा शहर लाया जायेगा। यहां उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। उनके परिवार में पत्नी स्वप्ना रॉय और दो बेटे सुशांतो रॉय और सीमांतो रॉय हैं।
सहारा इंडिया परिवार ने बयान जारी किया- “सहारा इंडिया परिवार को अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे मैनेजिंग वर्कर और चेयरमैन ‘सहाराश्री’ सुब्रत रॉय सहारा का निधन हो गया है। सहाराश्री जी एक प्रेरणादायक और दूरदर्शी व्यक्तित्व थे। मेटास्टैटिक मैलिंगनैंसी, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियों के साथ एक लंबी लड़ाई के बाद कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण 14 नवंबर 2023 को रात 10.30 बजे उनका निधन हो गया। स्वास्थ्य में गिरावट के बाद उन्हें 12 नवंबर 2023 को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (केडीएएच) में भर्ती कराया गया था।
उनकी क्षति पूरे सहारा इंडिया परिवार को गहराई से महसूस होगी. सहाराश्री जी उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति, मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत थे, जिन्हें उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अंतिम संस्कार के संबंध में विवरण उचित समय पर सूचित किया जाएगा। सहारा इंडिया परिवार सहाराश्री की विरासत को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम हमारे संगठन को आगे बढ़ाने में उनके दृष्टिकोण का सम्मान करना जारी रखेंगे।”
बिहार के अररिया में हुआ जन्म, गोरखपुर में शुरू किया कारोबार
सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून, 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ। कोलकाता में शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सुब्रत रॉय ने अपना पहला कारोबार गोरखपुर से ही शुरू किया।
सुब्रतो रॉय पर चल रहा था पटना हाईकोर्ट में मामला
पटना हाईकोर्ट में सहारा इंडिया के खिलाफ लोगों के पैसों का कई सालों से भुगतान नहीं करने का एक मामला चल रहा है। लोगों ने ये पैसे कंपनी की कई स्कीमों में लगाए थे, लेकिन बाद में सहाराश्री को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल पटना हाईकोर्ट के गिरफ्तारी के आदेश पर तत्काल सुनवाई करते हुए रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश
अदालत ने सुब्रतो रॉय के खिलाफ आगे किसी तरह की कार्रवाई को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इस मामले में सुब्रतो रॉय जमानत पर बाहर थे। वहीं, निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर सहारा इंडिया ने सेबी के पास रकम जमा कर देने का दावा किया था।
दरअसल, इस साल 29 मार्च को केंद्र सरकार ने कहा था कि सहारा की चार कॉपरेटिव सोसाइटी के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के अंदर-अंदर पैसा लौटा दिया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5 हजार करोड़ रुपये केंद्रीय रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफर करने और इस पैसे को सहारा ग्रुप ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज के जमाकर्ताओं के बीच बांटने को कहा था। इसी आदेश के तहत सहकारिता मंत्रालय ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था।