
नई दिल्ली: मोदी सरनेम मामले पर राहुल गांधी ने आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। उन्होंने कोर्ट में बताया कि कानूनी प्रकिया दुरुपयोग हुआ है। राहुल ने कहा मांफी न मांगने पर मुझे अहंकारी कहा गया है और कहा ये निंदनीय है। राहुल ने आगे कहा कि मानहानि केस में उन्हें अधिकतम सजा दी गई है। इसके चलते संसद सदस्यता चली गई। पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं हैं। ऐसे में उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए।
आपको बत्ता दें कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को मामले में जवाब देने के लिए कहा था, उन्होंने 21 पेज का हलफनामा दायर करते हुए कहा राहुल गांधी के रवैया अंहकारी है।
सजा के खिलाफ राहुल सूरत सेशन कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 15 जुलाई को सजा पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। वहीं, पूर्णेश मोदी ने भी कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें सुने बिना फैसला नहीं दिया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
ये था मामला
बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए मोदी सरनेम पर बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। इस मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई थी। हालांकि, राहुल ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इस कारण राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता भी गंवानी पड़ी।