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ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग पर लगेगी 28% GST, लोकसभा में बिल पास

नई दिल्ली – ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने वाला बिल अब लोकसभा से पास हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखा, जिसे लंबी बहस के बाद संसद से मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही अब यह बिल कानून बन गया है।

अब ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो के कारोबार से जुड़े बिजनेसमैन को 28 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ेगा। इससे सरकारी राजस्व को अधिक फायदा होगा। वहीं, जीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन पारित होने के बाद सभी राज्यों की विधानसभाओं से जीएसटी कानून में ऐसे ही संशोधनों को मंजूरी लेनी पड़ेगी।

वित्त मंत्रालय को लिखा था पत्र

11 जुलाई को जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया था। यह स्लैब स्किल और मौका-आधारित गेम दोनों पर समान रूप से लागू होता है। इसके बाद परिषद ने 2 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग को लाने के लिए बिलों में किए जाने वाले संशोधनों के प्रारूप पर निर्णय लिया। हालांकि, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने इस कदम का विरोध किया था। तब उद्योग जगत ने वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार से अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह किया था। साथ ही घरेलू कंपनियों ने भी इस फैसले से होने वाले नुकसान के बारे में वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा था।

28 प्रतिशत टैक्स वसूलने का फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है

2 अगस्त को जीएसटी की 51वीं बैठक हुई थी। इस बैठक में जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेम्स, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर टैक्स की दर को लेकर अहम फैसला किया गया था। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को सम्बोधित करते हुए कहा था कि ऑनलाइन गेम्स, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स वसूलने का फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है। वहीं 6 महीने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

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