मुम्बई – सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करने वाले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है।
बता दें कि कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के खेल और युवा मामलों के मंत्री के खिलाफ दिल्ली के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ‘एफआईआर’ की मांग की थी।
यूपी – बिहार सहित कई राज्यों में मामले दर्ज
बता दें कि देश के कई राज्यों में उदयनिधि के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। दिल्ली, यूपी, बिहार, कर्नाटक समेत कई राज्यों में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए डीएमके नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में तो उदयनिधि स्टालिन के साथ-साथ प्रियांक खरगे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।
चेन्नई के कामराजार एरिना में शनिवार (2 सितंबर) को ‘सनातन उन्मूलन सम्मेलन’ के आयोजन में हिस्सा लेते हुए उदयनिधि स्टालिन ने ये विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म का केवल विरोध नहीं बल्कि उसे खत्म करना चाहिए।
भाजपा ने इस बयान के जरिए विपक्ष को घेरा
उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर भाजपा ने डीएमके और विपक्षी गठबंधन आई.एन.डी.आई.ए. को आड़े हाथों लिया है। इस बयान के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
पीएम मोदी ने भाजपा नेताओं से इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से सवाल पूछने के लिए कहा। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि इस बयान से विपक्ष बैकफुट पर आ चुका है। वहीं, अमित शाह ने कहा कि तुष्टिकरण और वोटबैंक की राजनीति करने के लिए इन लोगों ने ‘सनातन धर्म’ का अपमान किया है।”
इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के राय अलग
एक तरफ जहां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे, डीएमके के नेता ए राजा और और राजद के सांसद मनोज झा ने इस बयान पर उदयनिधि स्टालिन का समर्थन किया है। वहीं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और संजय राउत जैसे नेताओं ने बयान का गलत बताया है।
इन धाराओं में केस दर्ज
स्टालिन पर धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना।
एफआईआर में इस नेता का नाम भी शामिल
पिछले हफ्ते उदयनिधि पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था। उदयनिधि की टिप्पणी का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का भी नाम एफआईआर में शामिल किया गया था। उन पर शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था।
स्टालिन ने अपने बयान में क्या कहा था?
स्टालिन ने 2 सितंबर को चेन्नई में एक कार्यक्रम में सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया और इसे “डेंगू, मलेरिया, बुखार और कोरोना” के बराबर बताया। मीरा रोड एफआईआर में कहा गया है कि उन्होंने यह भी कहा कि सनातन धर्म का केवल विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए।