कजाखस्तान में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक, PM तोकायेव ने कानून पर लगाई मुहर

अस्ताना : इस्लामिक बहुल राष्ट्र कजाखस्तान में अब सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकना कानूनन प्रतिबंधित कर दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री कासिम जोमार्ट तोकायेव ने इस संबंध में नए कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर ऐसा वस्त्र नहीं पहन सकेगा जिससे चेहरे की पहचान छुप जाए।

कानून का उद्देश्य: सुरक्षा और सामाजिक समरसता
सरकार का कहना है कि यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक पहचान की पुष्टि, और कट्टरपंथ पर नियंत्रण जैसे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है।

कानून में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर चेहरा पूरी तरह ढकने वाले वस्त्र, जैसे नकाब या अन्य ढंके हुए कपड़े, नहीं पहन सकता।

महिलाओं में मिली-जुली प्रतिक्रिया
इस कानून के बाद कई महिलाओं ने इसे सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा है, तो कुछ समुदायों में सांस्कृतिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता भी जाहिर की गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह प्रतिबंध केवल सुरक्षा कारणों से है, न कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए।

भारत सहित अन्य देशों के लिए भी संकेत
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून उन देशों के लिए भी नीतिगत मार्गदर्शन का काम कर सकता है, जहां सार्वजनिक सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है।

यह ध्यान देने योग्य है कि यूरोप के कई देशों में पहले से ही ऐसे नियम लागू हैं जहां चेहरा पूरी तरह ढकने वाले परिधान प्रतिबंधित हैं।




