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Nuh District में कब तक रहेगा Internet Ban? जानिये हरियाणा सरकार ने क्यों उठाया ये बड़ा कदम

Internet Ban in Nuh District: देश की राजधानी दिल्ली से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर बसे हरियाणा के नूंह से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर हरियाणा सरकार ने इंटरनेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, इसके साथ ही एसएमएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

बैन का आदेश हुआ प्रभावी

प्रशासन द्वारा आदेश के बाद यह रोक रविवार की शाम से ही प्रभावी हो गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि  आगामी 19 सितंबर की रात 12 बजे इंटरनेट और एसएमएस पर प्रतिबंध रहेगा और यह रविवार की शाम से प्रभावी भी हो गया है।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

प्रशासन के अनुसार, इंटरनेट और एसएमएस पर प्रतिबंध के लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को इस बाबत आदेश जारी हो गए हैं और यह प्रतिबंध प्रभावी भी हो गया है। अगर किसी कंपनी ने आदेश का उल्लंघन किया तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि संभावित बवाल के मद्देनजर ऐसा आदेश जारी किया गया है।

विधायक की गिरफ्तारी के बाद उठाया कदम

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, नूंह हिंसा के आरोप में फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद नूंह जिला पुलिस को खुफिया इनपुट मिला है कि इसके विरोध में कुछ असामाजिक तत्व गड़बड़ी कर सकते हैं और हिंसक वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में संभावित बवाल के मद्देनजर 19 सितंबर की रात 12 बजे इंटरनेट और एसएमएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई

इस तरह की जानकारी मिली है कि असामाजिक तत्व वाट्सऐप, फेसबुक, मोबाइल फोन, एसएमएस, एक्स (ट्विटर) सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचना और अफवाह  फैलाने के साथ हिंसा को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं।

उधर, नूंह हिंसा में गिरफ्तार मामन खान को रविवार को तीन मामलों में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके अलावा, नूंह हिंसा में एक अन्य आरोपित को एसआईटी को दो दिन की रिमांड दी गई है।

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