Pensions For Singles : हरियाणा में कुंवारों को मिलेगी 2750 ₹/माह पेंशन, लिव-इन में रहते हुए मिले, तो खैर नहीं

Pensions For Singles : हरियाणा सरकार ने अविवाहित लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। मानें सरकार कुंवारों को प्रतिमाह भत्ता देगी। इसके लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। 1 जुलाई से यह योजना लागू कर दी गई है। योजना का लाभ किसे और कैसे मिलेगा, सभी गाइडलाइन बोले तो टर्म्स एंड कंडीशन भी मनोहर लाल खट्टर सरकार ने साफ कर दी हैं। पात्र कुंवारों को सरकार 2750 ₹/माह पेंशन देगी।
सरकार के नियम ऐसे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने कुंवारों के एक हाथ में लड्डू दिया है, तो वहीं दूसरी ओर गर्दन पर नियमों और शर्तों की तलवार भी रख दी है। चलिए जानते हैं सरकार ने क्या कुछ नियम और शर्ते रखी हैं।
ये कुंवारे पात्र नहीं होंगे, पकड़े गए तो लगेगा जुर्माना
सरकार ने सख्त निर्देश देते हुए फर्जी पेंशन लेने वाले लोगों को हिदायत दे दी है। नियम के मुताबिक यदि कोई नियमों को तोड़ते हुए पेंशन योजना का लाभ लेता है तो सरकार 12 प्रतिशत ब्याज के साथ पूरी रकम वसूल लेगी।
तलाकशुदा कुंवारा पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा
अन्य पेंशन पाने वाला व्यक्ति भी इस योजना का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा
अगर कोई कुंवारा है और बाद में उसकी शादी हो जाती है तो सरकार को सूचना देगी होगी। वरना एक्शन लिया जाएगा।
पेंशन के लिए वही पात्र होंगे, जो अविवाहित हों।
यानी अगर पेंशन पाना है तो शादी ना होना पहली शर्त है।
अगर किसी की शादी नहीं हुई और वो लिव-इन में रहता है तो पेंशन का हकदार नहीं होगा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग परिवार पहचान पत्र के आधार पर पेंशन पहचान पत्र तैयार करेगा
जो लाभार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय को सूचित किए बिना शादी करेंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा
लाभार्थी की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
लाभार्थी को अपना परिवार पहचान पत्र हर माह की 10 तारीख से पहले जमा करवाना होगा
एक पेंशन आईडी बनाई जाएगी और पेंशन राशि जारी करने से पहले लाभार्थी से सहमति ली जाएगी
पेंशन हर महीने की 7 तारीख को वितरित की जाएगीइस पेंशन का लाभ उन विधुर को भी दिया जाएगा।
जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक हैलाभार्थी की आयु 60 वर्ष हो जाने के बाद पेंशन स्वतः ही वृद्धावस्था योजना में परिवर्तित हो जाएगी
हरियाणा में कुंवारों की संख्या हरियाणा में में 70687 अविवाहित या कुंवारे लोग हैं। इनमें से 5,687 विधुर हैं, जो नई पेंशन योजना के लिए पात्र होंगे। सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह योजना विधवाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी। राज्य सरकार पहले से ही विधवा पेंशन योजना चलाती है।
प्रत्येक लाभार्थी को 2750 रुपये की मासिक पेंशन से राज्य के खजाने पर 240 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक बोझ पड़ेगा।
लिंगानुपात सुधार के लिए लाई गई योजना
सरकार की इस योजना को विधानसभा चुनावों के साथ-साथ हरियाणा के खराब लिंग अनुपात में सुधार के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। हरियाणा सरकार पहले से ही राज्य के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों को पेंशन दे रही है। हाल ही में सीएम खट्टर ने वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी की है।अब बुजुर्गों को हर माह 3,000 रुपये प्रति माह करने की भी घोषणा की।