कानूनी अधिकारदेश

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली हाइकोर्ट बनाएगी कानून

नई दिल्ली – Social Media: हर रोज सोशल मीडिया से जुड़ी कोई न कोई खबर तो आप सुनते ही होगे । जैसे जैसे लोग सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे है। वैसे- वैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अश्लील भाषा का लोग प्रयोग करते जा रहे है। इसलिए सोशल मीडिया पर अश्लील भाषा, अपवित्रता और बुरे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले सावधान हो जाए।

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ‘अश्लील भाषा’, ‘अपवित्रता’ और ‘बुरे शब्दों’ के उपयोग को विनियमित करने के लिए नियम और कानून शामिल करेगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट दायर की है जिसमें कहा गया है कि उसने वेब-सीरीज़ कॉलेज रोमांस से संबंधित मामले में न्यायालय की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है।

MEITY ने कहा कि सोशल मीडिया को विनियमित करना एक नीतिगत निर्णय है, और इसलिए, उचित नियम लागू किए जाएंगे।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने आदेश में दर्ज किया, “यह कहा गया है कि यह एक नीतिगत निर्णय है और इस न्यायालय ने अपने निर्देशों के माध्यम से व्यक्त की गई चिंताओं पर ध्यान देते हुए कहा संबंधित मंत्रालय इस न्यायालय के फैसले के अनुसार नीति निर्माण की अपनी नियमित कवायद करते समय सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, मध्यस्थों को विनियमित करने के लिए नियमों/विनियमों को शामिल करेगा ताकि इसे अपवित्रता, बुरे शब्दों आदि सहित अश्लील भाषा के उपयोग से सुरक्षित बनाया जा सके।”

कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट की जांच की और पाया कि चूंकि यह एक नीतिगत निर्णय है, इसलिए यह कोर्ट के आदेश का पर्याप्त अनुपालन है।

“इस न्यायालय को आश्वासन दिया गया है कि उक्त निर्णय के माध्यम से व्यक्त की गई इस न्यायालय की चिंताओं को भविष्य के नियमों और विनियमों में शामिल किया जाएगा जो शीघ्र ही लागू किए जाएंगे।”

मार्च 2023 में पारित एक आदेश में जस्टिस शर्मा ने कॉलेज रोमांस में अश्लील और अश्लील भाषा के इस्तेमाल की कड़ी आलोचना की थी. कोर्ट ने कहा था कि वेब-सीरीज़ “अश्लील, अपवित्र और अश्लील है जो युवा लोगों के दिमाग को विकृत और भ्रष्ट कर देगी”। उस आदेश में कहा गया था,

“सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर सामग्री को विनियमित करने के लिए उचित कानून, दिशानिर्देश और नियम बनाने के लिए कई अन्य देशों की तरह हमारे देश के सामने आने वाली चुनौती पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।”

बेंच ने शो के अभिनेताओं और निर्माताओं के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने से इनकार कर दिया था और MEITY को अपने आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के सख्त आवेदन को लागू करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था।

केंद्र सरकार को फैसले में की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए उचित समझे जाने वाले कानून या नियम बनाने के लिए भी कहा गया।

इस रिपोर्ट में मंत्रालय की तरफ से लिखा गया है कि Web-Series कॉलेज रोमांस’ से संबंधित मामले में कोर्ट की टिप्पणियां ध्यान देने योग्य हैं। रिपोर्ट में MEITY ने कहा है कि सोशल मीडिया को नियमित करना सरकार का नीतिगत निर्णय है। इसके मुताबिक उचित नियम लागू किए जाएंगे।

सोशल मीडिया को लेकर केंद्र सरकार ने कहा-

बता दे कि केंद्र सरकार ने कहा कि वह सोशल मीडिया के लिए नियम बनाएगी ताकि लोगों को इन प्लेटफॉर्म पर बुरे शब्दों का इस्तेमाल करने और बुरा व्यवहार करने से रोका जा सके। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म और मध्यवर्ती संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली उसकी नीति में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियम और विनियम शामिल होंगे कि ये मंच अश्लील भाषा और अपवित्र आचरण से मुक्त हों। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के पहले के निर्देशों के अनुपालन के तहत दायर एक हलफनामे में कहा कि उसने उच्च न्यायालय के पिछले आदेशों में व्यक्त की गई चिंताओं पर ध्यान दिया है।

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