नई दिल्ली

New Income Tax Return Forms : नए फाइनेंशियल इयर के लिए आयकर विभाग ने जारी किए ITR फॉर्म्स, जानिए इससे जुड़ी सभी जानकारी

नई दिल्ली – New Income Tax Return Forms Details : आयकर विभाग ने फाइनेंशियल इयर 2023-24 ( AY 2024-25 ) के लिए आयकर पर ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फॉर्म, ITR-1, ITR-2 और ITR-4 उपलब्ध करा दिए हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल 1 अप्रैल, 2024 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब है कि टैक्स पेयर्स अब इन फॉर्मों का उपयोग करके फाइनेंशियल इयर 2023-24 के लिए अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 के लिए ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटीज जारी की थी।

इसके अलावा फाइनेंशियल इयर 2023-24 (AY 2024-25) के लिए ITR-1, ITR-2, ITR-4 और ITR-6 भी अब उपलब्ध हैं। फाइनेंशियल इयर 2023-24 (AY 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है।

ITR फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स

आपको बता दे कि आप ऑनलाइन, पार्शियल ऑनलाइन और पार्शियल ऑफलाइन तरीके से अपना ITR दाखिल कर सकते हैं। गौरतलब है कि दोनों ही तरीकों के लिए आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी –

  • फॉर्म 16 (यदि सैलरीड हैं)
  • फॉर्म 16A (यदि अन्य स्रोतों से आय है)
  • किसी अन्य टीडीएस प्रमाण पत्र
  • ब्याज प्रमाण पत्र
  • वेतन पर्ची आदि

इनकम के हिसाब से सही ITR फॉर्म चुनें

आपको बता दे कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि गलत फॉर्म चुनने से आपकी रिटर्न प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

ITR-1 (सहज)

आपको बता दे कि यह सबसे सरल फॉर्म है जिसमें सैलरीड, पेंशनभोगियों या सिंगल इनकम सोर्स के जरिए 5000 रुपये से अधिक के कृषि आय वाले व्यक्ति शामिल है। सामान से होने वाली कमाई लंबे समय तक चलने वाली संपत्ति की बिक्री से संबंधित हो सकती है और उन्हें उन्हें धारा 10(38) के तहत छूट प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा सभी सोर्सेज से टैक्सपेयर की कुल आय एक फाइनेंशियल इयर में 50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

ITR-2

आपको बता दे कि यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी स्थिति थोड़ी अधिक मजबूत है। वे टैक्सपेयर जिनके पास एक से अधिक प्रॉपर्टी है या जिन्होंने कैपिटल पर लाभ हासिल किया है, वे आईटीआर-2 का उपयोग करके अपना कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दे, जिसके पास यदि विदेश में संपत्ति है और किसी विदेशी खाते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है, या आय स्रोतों में से एक 5000 रुपये से अधिक की कृषि आय है तो ITR-2 फॉर्म का उपयोग करना होगा। हालांकि यह उन लोगों के लिए भी है जिनकी आय में लॉटरी, हॉर्स राइडिंग, जुआ आदि से होने वाली इनकम शामिल है और जिनके पास छोटे और बड़े समय के कैपिटल बेनेफिट उपलब्ध हैं।

ITR-4 (सुगम) 

आपको बता दे कि यह फॉर्म सैलरीड और पेंशनभोगियों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स के लिए उपयुक्त है। जिन लोगों की इनकम बिजनेस या प्रोफेशनल रूप से 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। आर्टिकल 44 AD, 44 ADA और 44 AE के तहत टैक्स पे करने वाले बिजनेस और इन बिजनेस से इनकम हासिल करने वाले टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर-4 का उपयोग कर सकते हैं।

अपना ITR ऑनलाइन दाखिल करें

अधिकांश लोगों के लिए ऑनलाइन फाइलिंग सबसे सुविधाजनक तरीका है। यहां आपको बताया गया है कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है –

  • आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  • यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो रजिस्टर करें, अन्यथा अपने मौजूदा खाते में लॉग इन करें।
  • आयकर रिटर्न दाखिल करें” अनुभाग पर जाएं और फाइनेंशियल इयर 2023-24 (निर्धारण वर्ष 2024-25) चुनें।
  • आपके लिए उपयुक्त ITR फॉर्म का चयन करें और विभाग द्वारा प्री-फिल्ड टैक्स डेटा की जांच करें। आपको बता दे कि यह डेटा आपके फॉर्म 16, 16A और अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। किसी भी गलती को सुधारें और सभी जानकारी भरें।
  • आवश्यक जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें और रिटर्न जमा करें।

भविष्य के लिए तैयारी (AY 2024-25)

आपको बता दे कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया काफी हद तक समान ही रहेगी। हालांकि, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि विभाग समय-समय पर फॉर्मों में बदलाव टैक्स कर सकता है। इसलिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमेशा आयकर विभाग की वेबसाइट देखते रहे। आयकर रिटर्न दाखिल करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पिछले सालों के उलट आयकर विभाग ने इस साल अप्रैल के बजाय काफी पहले ही आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। वही आपको बता दे कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, कर विभाग द्वारा आईटीआर फॉर्म की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। हालाँकि, कई वेतनभोगी करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आवश्यक टीडीएस प्रमाणपत्र इकट्ठा करने के लिए जून के अंत तक इंतजार करना पड़ सकता है।

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