यूपी में कुत्ता पालना हुआ महंगा, जान लीजिए ये 7 जरूरी नियम नही तो गलती करने पर देना होगा 10,000 रुपये का जुर्माना

यूपी – Dog keeping is expensive: देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में घरेलू कुत्ता पालना महंगा हो गया है। गाजियाबाद नगर निगम ने रजिस्ट्रेशन फीस दोगुनी कर दी है और इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि को भी दोगुना कर दिया है। इसके बाद कुत्ता पालने वालों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
बता दें कि जुर्माना और रजिस्ट्रेशन राशि दोनों में बढ़ोतरी की मांग लंबे से उठ रही थी। अब जाकर गाजियाबाद नगर निगम ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही निगम ने कई और नियम बनाएं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
1000 रुपये हुई रजिस्ट्रेशन की राशि
यहां पर बता दें कि गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्तों को पालने के लिए अब रजिस्ट्रेशन राशि 1000 रुपये वार्षिक कर दी है, जो पूर्व में मात्र 200 रुपये थी। इस तरह रजिस्ट्रेशन राशि में 5 गुना का इजाफा किया गया है।
निगम अधिकारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई में यह राशि भी कुछ नहीं है। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि लंबे समय से रजिस्ट्रेशन की राशि स्थिर थी, इसलिए इसे बढ़ाने का फैसला किया है। यहां पर बता दें कि नवीनीकरण राशि जो पूर्व में 100 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है।
10,000 देना होगा जुर्माना
निगम ने नियमों के उल्लंघन पर सख्ती की है और जुर्माना राशि को 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। दरअसल, पालतु कुत्तों की नसबंदी अनिवार्य कर दी गई है और एंटी रैबीज टीकाकरण भी जरूरी कर दिया गया है, अगर इसका उल्लंघन किया तो 10,000 जुर्माना देना होगा।
जान लीजिए ये 7 जरूरी बातें
- लोग 200 वर्ग गज में सिर्फ 2 कुत्ते पाल सकेंगे।
- 400 वर्गगज में 4 कुत्तों को पालने की अनुमति होगी।
- 5 अथवा इससे अधिक कुत्ते आवासीय इलाकों में पालने की अनुमति नहीं होगी।
- पालतू कुत्तों से दूसरों को परेशानी नहीं होगी, इसका शपथपत्र भी देना होगा।
- लिफ्ट में मजल लगाकर किया कुत्ते ले जाया जा सकेगा।
- पिटबुल, रोटवीलर, डोगो अर्जेंटिनो जैसी ब्रीड के कुत्तों को पालना प्रतिबंधित होगा।
- आवारा कुत्तों को दूसरों के घरों में खाना नहीं खिलाया जा सकेगा।