नई दिल्ली – Wrong E-Challan Complaint : अगर आप कार या बाइक ओनर हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है। ट्रैफिक के नियमों के तहत आपको इस जानकारी से कभी न कभी फायदा हो सकता है। असल में आज के दौर में ट्रैफिक पुलिस रूल ब्रेक करने वालों को रोककर उनसे बातचीत कर चालान काटने में समय खराब करने की जगह, अब सीधे मोबाइल पर मौजूद ट्रैफिक ऐप से फोटो खींचकर ई-चालान कर देती है। आपको बता दे कि इस प्रक्रिया में कई बार कार या बाइक चलाने वालों को पता भी नहीं होता कि उनका चालान कट गया है। बाद में मोबाइल पर मैसेज आने पर उन्हें चालान काटे जाने का पता चलता है। लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उन्होंने किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं किया है और उनका गलत तरीके से चालान काटा गया है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर चालान हटवा सकते हैं।
गलत चालान कटने पर सबसे पहले क्या करें?
जब ये कन्फर्म हो जाए कि ट्रैफिक पुलिस ने आपका गलत चालान काटा है तो आप इसकी शिकायत सीनियर ऑफिसर, जैसे- ट्रैफिक कमिश्नर और एसपी ट्रैफिक से कर सकते हैं। इन्हें आप लिखित में शिकायत कर सकते हैं और चालान के गलत होने का प्रूफ दे सकते हैं। अगर आपको दिया हुआ प्रूफ सही होगा, तो आपका चालान रद्द हो जाएगा। अगर प्रूफ नहीं भी हो, तो भी आप अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि आपका गलत चालान कटा है तो वो उसे रद्द कर देंगे। अगर यहां भी सुनवाई नहीं होती है तो आप ऑनलाइन शिकायत करें।
ट्रैफिक चालान की ऑनलाइन शिकायत
आपको बता दे कि अगर आपको ई-चालान जारी किया गया है, तो संभव है कि किसी ट्रैफिक कैमरे या पुलिस अधिकारी ने आपको ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा हो। हालांकि, अगर आपको लगता है कि आप पर गलत तरीके से जुर्माना लगाया गया है, तो आप ट्रैफिक चालान की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां गलत ई-चालान का मतलब कि जब वाहन चालक को लगता है कि उसने ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ा, फिर भी उसके खिलाफ चालान प्राप्त होता है। तो गलत ई-चालान का विरोध करने के लिए, वाहन मालिक शिकायत दर्ज करा सकता है और क्लेम भी कर सकता है कि उसका चालान गलत तरीके से काटा गया है। हालांकि इसके लिए उसे डिस्क्राइब करना होगा और कुछ प्रूफ देने पड़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए, प्रक्रिया बेहद आसान है।
ई-मेल और हेल्पलाइन नंबर
ई-मेल एड्रेस: helpdesk-echallan@gov.in
हेल्पलाइन नंबर :0120-2459171 (सुबह 6 बजे से 10 बजे रात तक)
ऑनलाइन शिकायत करने की प्रक्रिया
आपको बता दे कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को गलत ट्रैफिक चालान जारी होने की शिकायत करने की भी सुविधा दी है, जहां आप अपनी शिकयात दर्ज करवा सकते हैं।
- सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ऑफिशियल ट्रैफिक साइट echallan.parivahan.gov.in/gsticket/ पर जाना होगा।
- ऑफिशियल ट्रैफिक साइट का लिंक खुलने के बाद आपको कंपलेंट का एक लिंक दिखेगा, जहां आपको क्लिक करना है।
- इस लिंक पर जाने के बाद, आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा। जहां आपको अपना नाम, अपना नंबर, अपना चालान नंबर सहित सभी जानकारी सही ढंग से दर्ज करनी होगी, जो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुई होगी।
- सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद आपको ई-चालान शिकायत का प्रमाण अपलोड करना होगा। इसके लिए अपलोड ऑप्शन का इस्तेमाल करें और कैप्चा कोड सहित सही-सही जानकारी भरें।
- एक बार अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको आखिरी में सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है।
शिकायत का स्टेटस ऐसे ट्रैक करें
आपको बता दे कि आपके द्वारा की गई शिकायत के बाद ट्रैफिक पुलिस विभाग में जमा की गई ई-चालान शिकायत की जाँच करेगा। शिकायत प्रणाली पर इसकी जांच करने के बाद, विभाग आपको जल्द ही एक अपडेट प्रदान करेगा। आप शिकायत प्रणाली पर इसका स्टेटस देख सकते हैं।
- सबसे पहले, आपको परिवहन ग्रीवेंस टिकट स्टेटस को खोलना होगा
- फिर, अपने ब्राउजर में वेबपेज https://echallan.parivahan.gov.in/gsticket/ खोलें
- नीचे स्क्रॉल करें और ‘टिकट स्टेटस’ लिखे टैब पर क्लिक करें
- अपना ई-टिकट या ई-चालान शिकायत नंबर बताएं और कैप्चा कोड भरें
- अब ‘स्टेटस चेक’ पर क्लिक करें
- आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित शिकायत का लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा
यूपी सरकार 2017 से 2021 के पुराने चालान कर चुका है कैंसिल
उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों को छूट देकर उनके विभिन्न अदालतों में लंबित चालान को रद्द कर चुका है। यह सभी वाहनों पर लागू किया गया है। पुराने चालानों को रद्द करना उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के अनुरूप है।
चालान को कोर्ट में करे चैलेंज
आपको बता दे कि अगर पुलिस ने गलत चालान काट दिया है और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आप चालान को कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट में आपको बताना होगा कि आप किस वजह से चालान को चैलेंज कर रहे हैं। आपको कोर्ट को ये समझाना होगा कि आपका पुलिस ने गलत चालान काटा है। अगर अदालत आपकी बात मान लेती है तो वो चालान को रद्द कर देगी और आप जुर्माना भरने से बच जाएंगे।