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बृजभूषण को पॉक्सो केस में राहत, नाबालिग ने ‘क्लोजर रिपोर्ट’ का नहीं किया विरोध

नई दिल्ली: अदालत ने कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले को रद्द करने की दिल्ली पुलिस की सिफारिश को स्वीकार किया जाए या नहीं इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

कोर्ट ने एक महीने पहले जवाब मांगा था
पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर एक महीने पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने नाबालिग पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी कर बयान बदलने की वजह पूछी थी। कोर्ट ने 1 अगस्त तक जवाब मांगा था।

दरअसल, कुछ दिन पहले नाबालिग पहलवान ने कोर्ट में बयान बदलते हुए कहा था कि मामला यौन शोषण का नहीं, भेदभाव का है। उसने झूठी शिकायत दी थी।

बृजभूषण पर 2 केस दर्ज हुए थे
दरअसल, 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 मामले दर्ज किए थे। पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक केस नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

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