Kerala News: केरल के इडुक्की की एक विशेष पॉक्सो अदालत (POCSO Court) ने शनिवार को एक 44 वर्षीय शख्स को सजा-ए-मौत की सजा दी है। उसने अपने रिश्तेदार, एक नाबालिग लड़की की हत्या की थी। वहीं, 2021 में अपनी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले में दो साल बाद आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
पीड़िता की मां और दादी को किया घायल
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत अपराधों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने वेल्लाथुवल पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में इडुक्की निवासी सुनील कुमार को सजा सुनाई। सुनील पर तीन अक्टूबर, 2021 की रात को पीड़ितों की मां और दादी को गंभीर रूप से घायल करने का भी आरोप है।
हथौड़े से मारकर ली नाबालिग की जान
अभियोजन पक्ष ने कहा कि परिवार के प्रति शत्रुता रखने वाले शख्स ने नाबालिग लड़की के घर में प्रवेश किया और उसे हथौड़ा से पीटकर मार डाला। उसने उसकी मां को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में वह पास के घर में गया, जहां मृतक बच्चे की दादी और बड़ी बहन सो रही थीं और उन पर हमला कर दिया।
14 साल की लड़की के साथ किया दुष्कर्म
शख्स ने दादी के साथ बेरहमी से मारपीट की और 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया। घटना तब सामने आई जब बच्चे ने भागकर पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी। नाबालिग लड़की की हत्या मामले में आरोपी को मौत की सजा दी गई, जबकि दुष्कर्म और हमले के अन्य मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।