नई दिल्ली – लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार (NDA govt) ने कॉन्ट्रैक्ट जॉब में आरक्षण देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बाबत जानकारी दी और कहा कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को अस्थायी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने रखा पक्ष
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी भी दी है कि आरक्षण की इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सरकारी विभागों में अस्थायी नौकरियों में भी आरक्षण देने की मांग की गई थी। इसके जवाब में केंद्र ने अपना पक्ष रखा है।
आरक्षण देने की होगी शर्त
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी भी दी है कि सरकारी विभागों में SC/ST/OBC आरक्षण 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों में ही दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर आरक्षण को लागू करने का प्रावधान होगा।
केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि सभी मंत्रालयों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। आरक्षण की व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बाबत जल्द ही आधिकारिक ऐलान भी केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है।
साबित हो सकता है मास्टरस्ट्रोक
जानकारों की मानें तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार का यह कदम मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि आरक्षण इसी तर्ज पर अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। इसका नैतिक दबाव राज्य सरकारों पर स्वतः आ जाएगा।