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हेटस्पीच मामले में आजम खान दोषी करार, रामपुर की MP-MLA कोर्ट का फैसला

हेटस्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को दोषी करार दिया है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। थोड़ी देर में कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान करेंगी। सपा नेता ने एक चुनावी सभा में CM-DM पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इस पर भाजपाइयों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद ADO पंचायत अनिल कुमार चौहान ने थाना शहजाद नगर में केस दर्ज कराया था।

अनिल ने आजम पर मुख्यमंत्री और रामपुर के तत्कालीन और जिला अधिकारी चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था।जिस केस में आजम की विधायकी गई, उसी में हुए थे बरीबता दें कि 25 मई को हेटस्पीच के एक दूसरे केस में आजम खान को बड़ी राहत मिली थी। 2019 में पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आजम को बरी कर दिया था। आजम को इसी केस में MP/MLA कोर्ट की निचली अदालत से 3 साल की सजा हुई थी। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी।

इसके बाद इस सीट पर उप चुनाव हुआ, जिसमें आजम पर केस करने वाले भाजपा नेता विधायक चुने गए।2008 में सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर हुई थी सजाइससे पहले 14 साल पुराने मामले में आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की MP-MLA कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई थी। दरअसल, हरिद्वार हाईवे पर मुरादाबाद के छजलैट थाने के सामने 2 जनवरी 2008 को मुरादाबाद के तत्कालीन SSP प्रेम प्रकाश ने पूर्व मंत्री आजम खान की गाड़ी चेकिंग के लिए रुकवाई थी।

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