नई दिल्ली – Income Tax Refund: वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार रिफंड जारी कर रहा है। अब आईटी रिफंड की समय सीमा में विभाग बड़े बदलाव करने वाला है। राजस्व विभाग रिफंड जारी करने के प्रोसेस में तेजी लाने की कोशिश कर रहा है और इसे 16 दिन से घटाकर 10 करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान देने वाली बात ये है कि विभाग की कोशिश है कि इस प्रक्रिया को मौजूदा वित्त वर्ष में मार्च तक लागू कर दिया जाए। ऐसे में आईटी विभाग के फैसले का सीधा असर टैक्सपेयर्स पर पड़ेगा और उन्हें आईटीआर फाइल करने के बाद केवल 10 दिन में ही रिफंड मिल जाएगा।
रिफंड प्रोसेसिंग हुई तेज
सीबीडीटी अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने पिछले दिनों बताया था कि रिटर्न प्रोसेसिंग में लगने वाला औसत समय पिछले साल के 26 दिन की तुलना में इस वर्ष घटकर 16 दिन रह गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसे और कम किया जाएगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सीबीडीटी के आंकलन के अनुसार, 2023-24 के लिए छह करोड़ 77 लाख से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए हैं 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर की कुल संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक थी। हालांकि, इस वर्ष अधिकतर टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करने के 16 दिन के अंदर ही रिफंड मिल गए हैं। जबकि पिछले साल ये औसम टाइम करीब 26 दिन का था, और इनकम टैक्स विभाग का प्लान है कि इसे घटाकर 10 दिन तक किया जाए।
ई-वेरिफिकेशन है जरूरी
इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को रिफंड तभी प्राप्त होगा, जब आपने ITR के ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा किया होगा। अगर आपने इस काम को पूरा नहीं करते हैं, तो 120 दिन के बाद आपके रिटर्न को इनवैलिड कर दिया जाएगा।
कैसे चेक करें ITR रिफंड का स्टेटस?
-आप आसानी से ऑनलाइन अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर विभाग की साइट पर जाना होगा।
-इनकम टैक्स विभाग की साइट पर आपना लॉगिन यूजर आईडी (PAN Number) और पासवर्ड दर्ज करें.
-इसके बाद View Returns या फॉर्म ऑप्शन को चुनें।
-नीचे ड्रॉप डाउन करें और इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन को चुनें।
-इसके बाद असेसमेंट ईयर दर्ज करें और सब्मिट पर क्लिक कर दें।
-आगे अपना ITR Acknowledgment Number दर्ज करें।
-इसके बाद कुछ ही मिनटों में आपको अपना ITR रिफंड स्टेटस दिखने लगेगा।
लेट फाइन के साथ ITR दाखिल करने की डेडलाइन
31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस चुकानी होगी। अगर कोई इंडिविजुअल साल में पांच लाख रुपये से अधिक की कमाई करता है, तो उसे लेट फाइन के रूप में 5,000 रुपये देने होंगे। अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम पांच लाख रुपये से कम है, तो उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। जुर्माना के साथ देर से ITR दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है।
अब तक जारी हुआ इतना रिफंड
इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल से 21 अगस्त 2023 के बीच आईटी विभाग ने कुल 72,215 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है। इसमें से 37,775 करोड़ रुपये का रिफंड कंपनियों और 34,406 करोड़ रुपये का रिफंड व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स को जारी किया गया है। रिफंड जारी करने के बाद आईटी डिपार्टमेंट के पास नेट टैक्स कलेक्शन 5.88 लाख करोड़ रुपये रहा है।
टैक्सपेयर्स को होगा इससे फायदा
बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर जानकारी देते हुए एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि इस फैसले के बाद से हमें उम्मीद है कि आईटीआर प्रोसेसिंग में कम वक्त लगेगा और इससे रिफंड जल्द से जल्द जारी किए जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि अब रिफंड जारी करने का प्रोसेस पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। ऐसे में बिना किसी परेशानी के आसानी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड देने में सक्षम है।