चंडीगढ़ : Dog Bite Compensation : कुत्ते के काटने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है। इसके चलते देश के कई राज्यों में नगर निगमों ने कुत्ता पालने वालों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी भी किए हैं। इस बीच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (Haryana High Court) ने आवारा कुत्तों के काटने से जुड़ी घटनाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि, डॉग बाइट के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा।
दांत के निशान बनने पर मिलेगा मुआवजा
हाई कोर्ट ने इस मामले में पंजाब और हरियाणा दोनों ही सरकारों से कहा है कि, डॉग बाइट करने पर मुआवजा (Dog Bite Compensation) दिया जाए। बेंच ने कहा कि अगर कुत्ते के काटने से कहीं भी दांत के निशान बनते हैं तो पीड़ित को एक निशान पर 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा अगर काटने की वजह से घाव या मांस निकल जाए तो 20,000 रुपये मुआवजा देने की मांग की है। इसके अलावा दोनों राज्यों को समितियों का गठन करने का भी आदेश दिया गया है।
मुआवजा देने के लिए राज्य जिम्मेदार होगा
हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए राज्य मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा। राज्य को डिफॉल्ट एजेंसियों, या निजी व्यक्ति से इसकी वसूली करने का अधिकार भी रहेगा। हाईकोर्ट जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा कि पशुओं की वजह से दुर्घटनाओं और डॉग बाइट के केस इतने बढ़ रहे है कि लोगों को कोर्ट पहुंचना पड़ रहा है।
किन्हें मिलेगा मुआवजा?
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के अनुसार, कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में वित्तीय सहायता न्यूनतम 10,000 रुपए होगी। जो किसी शख्स के शरीर पर कुत्ते की ओर से काटे गए प्रति दांत के हिसाब से दी जाएगी। इसके साथ ही कुत्ता अगर किसी व्यक्ति का मांस नोच लेता है तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के हिसाब से मुआवजा न्यूनतम 20 हजार रुपए दिया जाएगा। इस संबंध में हाईकोर्ट ने शिकायत मिलने पर पुलिस को भी डीडीआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जानकरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के बारे पर शिकायत प्राप्त होने के बाद संबंधित थाने के एसएचओ को बिना देरी किए एक डेली डायरी रिपोर्ट भी दर्ज करनी होगी। इसके बाद पुलिस अधिकारी मामलो को लेकर किए गए दावे की जांच करेगा और गवाहों के बयान भी दर्ज करेगा। इसके अलावा घटनास्थल की रिपोर्ट तैयार कर दावेदारी को एक कॉपी सौंपी जाएगी।
193 याचिकाओं का निपटारा किया
दरअसल, अदालत आवारा कुत्तों के हमले से जुड़े 193 मामलों की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश के अनुसार आवारा, जंगली और पालतू जानवरों के कारण अगर कोई किसी घटना का शिकार होता है और इससे संबंधित शिकायत मिलती है तो SHO को बिना किसी देरी के एक डेली डायरी रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंड़ीगढ़ पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया है कि वे बनाए गए इस दिशा-निर्देशों से जुड़ी जानकारी अधिकारियों को जारी करें।