भोपाल – मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में अब 35% आरक्षण दिया जाएगा। शिवराज की घोषणा के बाद अब प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस फैसले के बाद अब महिलाओं को सीधी भर्ती में 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
शिवराज सरकार महिलाओं को देगी 35% आरक्षण
सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्त के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 में संशोधन किया गया है। इसमें वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को भर्ती में अब 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह सरकार का एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए यह कोटा फिक्स किया गया है। इस नियम के मुताबिक किसी भी सरकारी सेवा के लिए अब महिलाओं 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। सिर्फ वन विभाग को छोड़कर यह सुविधा सभी क्षेत्रों में दी गई है।
लड़कियों की शिक्षा शुल्क वहन करेगी शिवराज सरकार
हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य पुलिस एवं अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया था। इसके साथ ही टीचिंग पदों के लिए महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। इसके अलावा राज्य के स्थानीय निकायों में एल्डरमैन सहित अन्य पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जबकि लड़कियों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी फीस अब सरकार ही वहन करेगी।
संसद में भी महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित
हालांकि पिछले दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने भी संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया है। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के नाम से इस महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा के साथ-साथ राज्य की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।